ATM SE PAISE NAHI NIKLE TO KYA KRE

एटीएम ट्रांजेक्शन फेल होने पर उठाएं ये कदम -

एटीएम ट्रांजेक्शन के दौरान कई बार ऐसा होता है कि मशीन से पैसे नहीं निकलते लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट चुके होते हैं। ऐसे में परेशान होने की कोई बात नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार यदि ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत दर्ज कराने के बाद सात कार्यदिवसों के भीतर ग्राहक को पैसा वापस नहीं मिलता तो ;पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बैंक को 100 रुपये प्रति दिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होती है। लेकिन इसके लिये ग्राहक को ट्रांजेक्शन के बाद 30 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज कराना जरूरी है।

ट्रांजेक्शन की पर्ची या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक में शिकायत करें। - बैंक को कार्ड की डिटेल (जो नियमानुसार जरूरी हो), अकाउंट नंबर, एटीएम आईडी, ट्रांजेक्शन की तारीख और समय बताएं। ये जानकारियां बैंक के अधिकृत कर्मचारी के साथ ही शेयर करें। - बैंक से शिकायत की वैध प्रति लेना ना भूलें, जिस पर ब्रांच मैनेजर के हस्ताक्षर भी हों।
शिकायत करने के बाद अगर सात कार्य दिवसों में आपके अकाउंट में पैसा न आए तो एनेक्शर-5 फॉर्म भरकर मैनेजर को दें।

जिस दिन आप यह फॉर्म भरकर देंगे पेनल्टी की गिनती उसी दिन से होगी। - यदि सभी नियमों और शर्तों के पालन के बावजूद आपको पेनल्टी की रकम नहीं मिलती है तो आप आरबीआई को ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको आरबीआई की वेबसाइट पर मिल सकती है।

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